शिवपुरी। न्यायालय सीजेएम शिवपुरी ने असुरक्षित खाद्य सामग्री रखने के जुर्म में आरोपी हुकुमचंद राठौर को दो माह का सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की।
अभियोजन के अनुसार 13 दिसंबर 2011 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी विष्णुदत्त शर्मा दोपहर 2 बजे निरीक्षण एवं नमूना लेने छत्री रोड बस स्टैंड के पास स्थिति दुकान पीएल स्टोर पहुंचे। यहां पूछने पर दुकानदार ने अपना नाम हुकुमचंद राठौर बताया।
संजोग गुटखा का नमूना लिया। आरोपी पीएल स्टोर छत्री रोड बस स्टैंड के पास शिवपुरी ने परिवादी विष्णुदत्त शर्मा द्वारा निरीक्षण करने पर आरोपी अपने आधिपत्य में दुकान में सब स्टेंडर्ड एवं असुरक्षित केसर युक्त संजोग गुटखा पैक्ड विक्रय के लिए रखे पाया गया। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में प्रकरण कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया।
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