नाबालिग के अपहरणकर्ता को 10 साल की सजा | Shivpuri

NEWS ROOM
0
शिवपुरी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने नाबालिग का अपहरण करने के जुर्म में आरोपी रघुराज कुशवाह को दस साल का सश्रम कारावास एवं 4 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की। 

अभियोजन के अनुसार 3 दिसंबर 2017 को फरियादिया अपनी बेटी को बदरवास कपड़े दिलवाने लाई थी। कपड़े दिलाने के बाद वह अपनी लड़की को बस स्टैंड पर खड़ी कर यह कहकर चली गई कि तू चली जाना, में बर्तन साफ करने जा रही हूं। लेकिन शाम को वह घर नहीं आई तो सगे संबंधियों में पूछताछ की। लड़की का जब कहीं पता नहीं चला तो बदरवास थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 

पुलिस ने संदेह के आधार पर उसी गांव के युवक रघुराज कुशवाह को पकड़ा। रघुराज उसी दिन से गांव में नहीं था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने युवक को झांसी तिराहे से पकड़ लिया और उसकी गिरफ्त से लड़की को भी बरामद कर लिया प्रकरण कायम कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है। 

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!