शिवपुरी। पोहरी विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार द्वारा प्रचार वाहन पर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर और गाड़ी के दोनों साइड लगाए गए पोस्टर-बैनर पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम अंकित न होने और पोस्टर की संख्या न होने पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन एवं भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
अनुविभागीय दंडाधिकारी प्रदीप तोमर ने बताया कि एफएसटी दल क्रमांक.2 के राहुल साहू द्वारा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान थाना सतनवाड़ा के सामने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 24 पोहरी के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजगुरू यादव के वाहन टेम्पो से बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार-प्रसार किए जाने एवं वाहन में मिली सामग्री पर मुद्रक प्रकाशक के नाम और पोस्टर पर संख्या अंकित न होने पर अभ्यर्थी राजगुरू यादव, वाहन चालक रविन्द्रसिंह एवं वाहन उपयोगकर्ता सुमेर के विरूद्ध थाना सतनवाड़ा में भारतीय दंड संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत के विरुद्ध प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
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