पत्नी की मारपीट करने वाले पति को तीन माह की सजा और जुर्माना

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शिवपुरी। न्यायालय ने जिले के खनियांधाना थाना क्षेत्र में निवासरत एक महिला की पांच साल पहले डंडों से मारपीट करने के मामले में उसके पति शिवराज पाल को दोषी पाते हुए तीन माह का कारावास और पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक हरिबहादुर मीणा ने की। 

अभियोजन के अनुसार 16 नंवबर 2013 को सुबह करीब 7-8 बजे फरियादिया के पति शिशुपाल ने डंडे से अपनी पत्नी की मारपीट कर दी जिससे वह चोटिल हो गई। इसकी जानकारी महिला ने अपनी माँ को देते हुए कहा कि पति ने मारपीट कर उसे भगा दिया है तथा कहा है कि वापिस ससुराल आई तो वह उसे जान से मार देगा। 

इस पर खनियांधाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनते हुए आरोपी शिवराज पाल को दोषी करार दिया। 
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