
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने मध्यप्रदेश दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जनसामान्य की जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु राजस्व जिले शिवपुरी की सीमा में कोई भी रैली, जलूस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन आदि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगें। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेशों का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा।
जिससे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या जाति विशेष की भावनाए आहत हो या किसी धर्म विशेष के प्रतिकूल हो, जो राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को हानि पहुंचाती हो। जारी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 08 अगस्त से 10 अगस्त के दोपहर 12.30 बजे तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश हिंगणकर निर्देश पर शिवपुरी शहर में एस.डी.ओ.पी. शिवपुरी सुरेशचंद दोहरे एवं पिछोर कस्बे में एस.डी.ओ.पी. पिछोर आर.पी. मिश्रा के नेत्रृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। शिवुपरी शहर में फ्लैग मार्च कण्ट्रोल रूम शिवपुरी से होते हुए ग्वालियर नाका-ठकुरपुरा-माधवचैक-कोर्ट रोड- अस्पताल चैराहा-कस्टम गेट-न्यू ब्लॉक-जलमंदिर-बाबू क्वार्टर-झींगुरा- करोंदी सम्पबेल-फिजिकल तिराहा- मीटमार्केट -माधवचैक -गुरूद्वारा -नीलगर चैराहा- इमामबाड़ा-सुभाषपुरा चैक-कालीमाता मंदिर-झांसी तिराहा-फतेहपुर रोड़-लालमाटी-पोहरी चैराहा-राजेश्वारी रोड़ होते हुए गुरूद्वारा पर जाकर समाप्त हुआ, एवं पिछोर कस्बे में भी निर्धारित रूट अनुसार सभी मुख्य चैराहों से फ्लैग मार्च निकाला गया ।
इस फ्लैग मार्च का एक ही उद्येश्य है कि शिवपुरी जिले शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधियों पर नकेल कसने एवं अपराधियों के मन में पुलिस का डर बना रहे ताकि कोई अपराधी अपराध करने के बारे में सोच ही न सके। अगर किसी अपराधी द्वारा अपराध किया तो शिवुपरी पुलिस के द्वारा बख्शा नहीं जायेगा इस उद्येश्य के अग्रसर रखते हुए शिवपुरी पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में शिवपुरी पुलिस अनुभाग के समस्त थाना प्रभारी एवं थानों एवं लाईन से आया बल उपस्थित रहा।