
मामला अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल की न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें अभियुक्तगण द्वारा किए गए कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त चन्द्रभान को धारा 302 भादवि एवं अभियुक्त बृजेश एवं भागीरथ को धारा 302/34 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पांच- पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न होने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।