पेम्पलेट्स, पोस्टर और प्रचार सामग्री पर प्रेस का नाम स्पष्ट रूप से प्रेस संचालक उल्लेखित करें: कलेक्टर

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शिवपुरी। कोलारस विधानसभा उपनिर्वाचन 2018 के तहत पेम्पलेट्स या पोस्टर एवं प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी सामग्री जिस पर प्रकाशक के नाम व पते स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस के उपनिर्वाचन 2018 के लिए पोस्टर, पेम्पलेट्स आदि के मुद्रण के संबंध में जिले के सभी मुद्रणालय को निर्देश दिए है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 के अधीन पोस्टर/पेम्पलेट्स आदि के मुद्रण के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर श्री राठी द्वारा दिए गए निर्देशों में उल्लेख किया है कि किसी भी निर्वाचन पेम्पलेट्स या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम, पते का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियों की तीन अतिरिक्त प्रतियां प्रकाशक की घोषणा प्रारूप परिशिष्ठ-क एवं मुद्रक की घोषणा प्रारूप-ख में संलग्न कर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। आदेशों का उल्लंघन करने पर मुद्रक एवं प्रकाशक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। 
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