मारपीट के जुर्म में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

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शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी जितेन्द्र कुमार शर्मा, जेएमएफसी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी ने आरोपी पहलवान, मंगल, बुंदेल, कमल, राकेश, लखन, भरत, रामस्वरूप को मारपीट करने के जुर्म में एक-एक वर्ष का कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन के अनुसार 16 जुलाई 2014 को शाम 4 बजे जब फरियादी जमुनालाल घर पर था तभी ग्राम काठी के ठाकुरलाल एवं सुंदरलाल पंचायत का निपटारा कराने ग्राम किशनपुर आए थे। बातचीत के दौरान सभी अभियुक्तगण एकराय होकर मारपीट करने लगे तो सुरेश एवं हरवीरसिंह घर में घुस गए तो अभियुक्तगण ने भी घर में घुसकर सुरेश, हरवीर एवं जमुनालाल की लाठी से मारपीट की। 

जिससे आहत जमुनालाल को फेक्चर हो गया था, फरियादी की रिपोर्ट पर से बदरवास पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। मामले में पैरवी वर्षा पाठक त्रिपाठी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा की गई। 
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