कृषि उपज मंडी रन्नौैद के अध्यक्ष का निर्वाचन शून्य घोषित होने पर सदस्य फूलसिंह को मिला चार्ज

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शिवपुरी। बीते रोज उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक  ब्ल्यू.पी.- 1071/2013  में पारित आदेश के तहत कृषि उपज मंडी समिति रन्नौद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 13(6) के अनुसार वार्ड क्रमांक 06 के कृषक सदस्य फूल सिंह आदिवासी को अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा अध्यक्ष के कृत्यों का अध्यक्ष सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं होने तक, पालन करने के निर्देश दिए है। 

विदित हो कि मण्डी आम निर्वाचन 2012 में चौखट लाल उर्फ जयकिशन अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति रन्नौद के पद पर निर्वाचित हुए थे। जबकि कृषि उपज मण्डी समिति रन्नौद जिला शिवपुरी के उपाध्यक्ष मन्टूराम कुशवाह की सर्पदंश से मृत्यु हो गई है। जिसके कारण उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है। 

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