शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) (ख) के तहत जिले के एक आदतन अपराधी जुगल उर्फ खचेरा पुत्र चिम्मनलाल राठौर निवासी घोसीपुरा, कमलागंज शिवपुरी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर घोषित कर एक वर्ष के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा आदतन अपराधी जुगल उर्फ खचेरा पुत्र चिम्मनलाल राठौर उम्र 38 वर्ष निवासी घोसीपुरा, कमलागंज शिवपुरी को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए बाहर किया गया है तथा बिना पूर्व स्वीकृति के संबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें और जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं संबंधित थाना को आवश्यक रूप से भेजेगा।
विदित हो कि निवर्तमान पुलिस अधीक्षक मों यूसुफ कुरैसी ने उक्त आरोपी के घर स्वयं पहुंचकर छापामार कार्यवाही को अंजाम देकर आरोपी को इसके मकान में बने फर्नीचर में से दबौचा था। पुलिस ने इस आरोपी से लाखों रूपए की नगदी सहित अवैध हथियार बरामद किए थे। उक्त आरोपी शहर में सट्टे का किंग बना हुआ था।

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