आठ वर्षीय मासूम से बलात्कार के आरोपी को दस साल की जेल

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार वर्मा ने 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रामनिवास पुत्र ख्याली रजक उम्र 29 वर्ष निवासी शांतिनगर को दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता स्वरूप नारायण भान ने की। अभियोजन की कहानी के अनुसार चिंताहरण मंदिर के पास रहने वाली एक आठ वर्षीय बालिका को आरोपी रामनिवास बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कारित किया। 

बालिका के पिता ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश महोदय ने आरोपी को दोषी करार दिया।