शिवपुरी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभय जैन बनाम मध्य प्रदेश शासन में शिवपुरी के छात्र द्वारा लगाई गयी जनहित याचिका में 16 अगस्त को बहुत ही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। CMO नगर पालिका ने नालों और तालाबों की सफाई के रिकॉर्ड और फोटो पेश किये एवं बताया कि यह 19 जगहों पर नालों की सफाई कर मलवा सही तरीके से हटा दिया गया है। NGT ने कहा कि नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई सही से नहीं कराई गयी है और यह की शहर में सीवर का काम भी मनमाने तरीके से हो रहा है।
अभी तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को बनाने के लिए एनवायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं मिला है। NGT ने कमिश्नर, नगरीय निकाय एवं आवास विभाग को नोटिस तलब करने के आदेश दिए की वह खुद शिवपुरी जाकर नालों पर अतिक्रमण, नालों की सफाई, नालों के जीर्णोद्धार की एक रिपोर्ट बनाकर अगली तारीख में कोर्ट के सामने पेश करेंगे।
NGT ने कंमिशनर को सीवर प्रोजेक्ट की स्थिति स्पष्ट रिपोर्ट बनाने के भी आदेश दिए हैं और यह भी निर्देशित किया है कि नालों के आसपास निस्पंदन करने वाले पेड़ लगाये जायें। नगर पालिका शिवपुरी को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया एक कम्पोस्ट यूनिट (compost unit) का गठन किया जाएँ जो कि नाले, तालाबों से निकले हुए मलवे को काम में लेने के लिए काम करेंगे।
NGT ने CMO को डाँटा कि नगर पालिका को शर्म आनी चाहिए शहर की दुर्दशा के लिए जिसने इतना युवाओं एवं जनता को अपना समय, पैसा पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए देना पड़ता है। अगली तारीख 14 सितम्बर को लगी है।
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