शकुंतला खटीक की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

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करैरा। जिले के करैरा थाना क्षेत्र में थाना परिसर में आग लगाने की धमकी और अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने के मामले में कांग्रेस विधायक की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बीते रोज कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक ने करैरा थाने में दर्ज शासकीय कार्य में बाधा सहित बलबा की धाराओं के मामले में सत्र न्यायालय करैरा में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। 

इस मामले की सुनवाई आज लन्च के बाद हो सकी। इस मामले की सुनबाई करते हुए अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले की सुनबाई करते हुए अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए शासन की और से अधिबक्ता धनीराम यादव ने बताया कि इस मामले की सुनबाई लन्च के बाद हो सकी। जिसे माननीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। 

इस दौरान कोर्ट परिसर में विधायक का कोई भी परिवार जन और कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी मौजूद नहीें था। अब इस मामले में अगर अग्रिम जमानत की अर्जी लगानी है तो वह हाईकोर्ट में लगेंगी। और अगर इस मामले में पेश होना होगा तो विधायक शकुंतला खटीक और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बीनस गोयल को न्यायालय में सरेडऱ करना होगा। 
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