भ्रष्टाचार की नपा : कचरा वाहन खरीदी में अनियमितता, प्रक्रिया निलंबित

शिवपुरी। कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा नगर पालिका शिवपुरी में 10 कचरा वाहन खरीदी में हुई अनियमितता के चलते मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 323 के अंतर्गत नगर पालिका शिवपुरी कचरा वाहन खरीदने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि कचरा वाहन खरीदी में हुई तीन अनियमितताओं में दस लाख रूपए से अधिक राशि की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार पीआईसी को नहीं होने पर भी पीआईसी द्वारा 60 लाख रूपए की स्वीकृति जारी करना, निविदा खोलने की अंतिम तिथि 05 मई 2017 होने पर भी निविदा 09 मई 2017 को खोली जाना और उसके तुलनात्मक पत्रक पर कोई दिनांक अंकित न करने तथा वाहन का स्पेसिफिकेशन फोव्र्स कम्पनी के वाहन के अनुरूप होने के कारण उक्त कार्यवाही की है। 

उन्होने बताया कि नगर पालिका शिवपुरी में कचरा वाहन खरीदनें में अपनाई गई निविदा प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं थी और इस प्रक्रिया की पूर्णता में परिषद को वित्तीय हानि होने की पूर्ण आशंका है। जिसके तहत उक्त निविदा प्रक्रिया परिषद तथा लोक हित के लिए अपायकर होने, तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण पारदर्शी प्रक्रिया से न होने तथा निविदादाताओं के वाहनों का तकनीकी आधार पर परीक्षण किए जाने के पूर्व ही वित्तीय निविदा खोल लेने से यह आशंका भी बनती है कि परिषद को उपयुक्त तकनीकी मापदण्ड वाले वाहन सही कीमत पर प्राप्त नहीं हो सकेगी। 

विदित हो कि नगर पालिका शिवपुरी में 10 कचरा वाहन खरीदने में हुई अनियमितता तथा इस दौरान कथित रूप से कमीशन लेन-देन की ऑडियों टेप की जांच अपर कलेक्टर शिवपुरी से कराई गई थी। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि कमीशन लेने के लिए शिकायत में वर्णित कथित ऑडियो टेप नगर पालिका शिवपुरी से संबंधित नहीं है। इसके अलावा अपर कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन में तीन अनियमितताएं इंगित की थी, जिनके आधार पर यह पूरी कार्यवाही की गई है।