युवती को बधंक बनाकर डेढ महिने तक बलात्कार करने वाले जीजा-साले को 10 साल की जेल

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार वर्मा ने गुरूवार को बलात्कार के मामले में जीजा-साले को अलग-अलग सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी एडवोकेट स्वरूप नारायाण भान न की। अभियोजन के अनुसार 8 मई 2015 को एक युवती जब परिचय प़त्र की फोटो कॉफी कराने नरवर आई हुई थी, तभी थरखेडा गांव के करने वाले वीरू धोबी उसे बातों में उलझाकर अपने साथ ग्वालियर ले गया।

यहां वीरू ने युवती को बंधक बनाकर लगातार बलात्कार किया इसी दौरान बीरू का जीजा सोनू धोबी निवासी जखौदा घाटीगांव भी वहां जा पहुंचा और दोनो ने मिलकर 45 दिन तक युव​ती को बंधक बनाकर बलात्कार किया। बाद में जब जीजा—साले का युवती से मन भर गया तो बीरू उसे मोहना छोड आया,इसके बाद युवती सतनवाडा होते हुए अपने गांव थरखेडा पहुंची और परिजनो को पूरी काहानी बताई। 

परिजन युवती को लेकर नरवर थाने पहुंचे जहां पुलिस ने जीजा—साले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले की सुनवाई मे गुरूवार को न्यायालय ने आरोपी बीरू को 2 धाराओ में 10 वर्ष व 1 धारा में दो वर्ष का कारावास तथा कुल 12 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है जबकि दूसेरे आरोपी जीजा सोनू को 1 धारा में 10 वर्ष व दूसरी धारा में दो साल की सुजा सुनाई है; इसे 7 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 
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