शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिलाबदर की कार्यवाही की है। जबकि 06 अन्य अपराधियों को संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को उपस्थिति देनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर थाना करैरा ग्राम मडोरीपुरा निवासी गांधी उर्फ संजय पुत्र लक्ष्मण सिंह कुशवाह, थाना इन्दार ग्राम अलाउदी निवासी दानवीर पुत्र विक्रम सिंह यादव एवं थाना मायापुर ग्राम रूपेपुर निवासी श भू पुत्र कुंजा लोधी को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है।
जबकि नबाव साहब रोड चन्द्रा कॉलोनी निवासी पंचम धाकड पुत्र नारायण धाकड, थाना इन्दार ग्राम अलावदी निवासी लोकपाल पुत्र अमर सिंह यादव, थाना एवं ग्राम इंदार निवासी धरम उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ धर्मवरी रघुवंशी पुत्र भगवत सिंह रघुवंशी, थाना व ग्राम सतनवाड़ा निवासी रामेश्वर सिंह पुत्र बाघ सिंह परमार (ठाकुर), थाना व ग्राम इन्दार निवासी रामवीर उर्फ कल्ला पुत्र बहादुर सिंह रघुवंशी, थाना व ग्राम इन्दार निवासी भोला उर्फ जगदीश पुत्र नीलम गडरिया को एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश दिए है। जिला मजिस्ट्रेट ओपी श्रीवास्तव ने संबंधित थाना प्रभारी को भी निर्देश दिए है कि वे उपस्थिति संबंधित अभिलेख कार्यालय में संधारित करेंगे।