
जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि प्राय: देखने में यह आ रहा है कि अधीकांश अधीक्षक एवं अधीक्षिका अपने निवास स्थान से संस्था मुख्यालय पर निवास नहीं करते है। ऐसी स्थिति में छात्रावास, आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को रात्रि के समय में बीमार अथवा किसी प्रकार की परेशानी आने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
समय-समय पर संबंधित को वरिष्ठ कार्यालय, जिला अधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने पर अनुपस्थित रहने वाले अधीक्षक-अधीक्षिकाए के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अधीक्षक अथवा अधीक्षिका शासकीय भवन में निवास करने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें तथा किराए के भवन में संस्था मु यालय पर निवासरत अधीक्षक-अधीक्षिकाए निवास स्थान का पता, भवन स्वामी का नाम, मोबाईल न बर आदि अपने प्रमाण पत्र के साथ आदिम जाति कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करें।