बच्चों को लेकर कुएं में कूदने वाली मां को आजीवन कारावास

Updesh Awasthee
शिवपुरी। पिछोर अपर सत्र न्यायाधीश टीआर स्टेनली ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने दो मासूम बच्चों को लेकर कुएं में कूदने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है इस घटनाक्रम में दोनों बच्चों की मौत हो गई थी जबकि महिला सुरक्षित बच गई थीए जिसके बाद महिला पर केस दर्ज कर लिया गया था। 

अभियोजन के अनुसार 2 मई 2015 की दोपहर 2:30 बजे बूधोन राजापुर में मिथिलेश पत्नी अनिल लोधी उम्र 26 वर्ष ने गांव में स्थित चक्रपाण लोधी के कुएं में बेटी साक्षी उम्र 4 वर्ष बेटा ईशू 2 वर्ष के साथ कुएं में छलांग लगा दी थी जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा मिथिलेश को बचा लिया गया था और साक्षी व ईशू की मौत हो गई थी।

जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए मिथिलेश को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है शासन की ओर से पैरवी अभिभाषक राजकुमार पाठक ने की। 
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