
अभियोजन के अनुसार 2 मई 2015 की दोपहर 2:30 बजे बूधोन राजापुर में मिथिलेश पत्नी अनिल लोधी उम्र 26 वर्ष ने गांव में स्थित चक्रपाण लोधी के कुएं में बेटी साक्षी उम्र 4 वर्ष बेटा ईशू 2 वर्ष के साथ कुएं में छलांग लगा दी थी जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा मिथिलेश को बचा लिया गया था और साक्षी व ईशू की मौत हो गई थी।
जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए मिथिलेश को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है शासन की ओर से पैरवी अभिभाषक राजकुमार पाठक ने की।
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