पढिए परत दर परत मामला नपाध्यक्ष कुशवाह के बीपीएल राशन कांड का

शिवपुरी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।

इसके साथ ही श्री कुशवाह की गिर तारी पर से रोक हट गई है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के अनुसार इस फैसले के खिलाफ नपाध्यक्ष श्री कुशवाह ने डबलबेंच में याचिका दायर की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह के खिलाफ तत्कालीन एसडीएम नीतू माथुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर नपा के स्वास्थ्य अधिकारी गोविन्द भार्गव ने भादवि की धारा 420, 467, 471 के तहत मामला कायम कराया था। 

नपाध्यक्ष कुशवाह पर आरोप है कि उन्होंने पात्र न होने के बावजूद नगर पालिका से बीपीएल राशनकार्ड बनवाया जबकि उनके पास एपीएल राशनकार्ड भी है। मामला उजागर होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश पूर्व एसडीएम नीतू माथुर को दिए। जांच अधिकारी ने इस मामले में तत्कालीन सीएमओ कमलेश शर्मा सहित भाजपा नेताओं के बयान भी लिए। 

जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री कुशवाह के निर्देश नगर पालिका के रिकार्ड में काटा छांटी की गई। पूर्व सीएमओ कमलेश शर्मा ने जांच अधिकारी को दिए अपने बयान में बताया कि नपाध्यक्ष कुशवाह के दोनों बीपीएल और एपीएल राशनकार्ड नगर पालिका के रिकार्ड में जीवित हैं और जिस बीपीएल राशनकार्ड को निरस्त कराने की बात नपाध्यक्ष कुशवाह कर रहे हैं उसका नपा के रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं है। 

नपाध्यक्ष कुशवाह पर मामला कायम होने के बाद शिवपुरी में राजनीति गहरा गई थी और तमाम संगठनों ने उनके पक्ष में प्रशासन को ज्ञापन देकर कहा था कि नपाध्यक्ष को राजनैतिक विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर फंसाया जा रहा है। राहत पाने के लिए नपाध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली जहां उन्होंने याचिका में पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की। 

माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के चलते नपाध्यक्ष की गिर तारी पर स्टे दे दिया था, लेकिन आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने याचिका को खारिज कर दिया।