
जानकारी के अनुसार जिले के भौंती थाने के ग्राम पिपारा एक नाबालिक बालिका अंजली आदिवासी पुत्री बेनीराम आदिवासी उम्र 15 वर्ष परिवर्तित नाम अपने घर से शौच के लिए निकली थी। तभी गॉव का ही आरोपी आ गया और नावालिक को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया।
बालिका के परिजनों ने जब बालिका घर नहीं आई तो इस बात की शिकायत भौती थाना क्षैत्र में की जहॉ पुलिस ने फरियादी पिता की रिपोर्ट पर आरोपी धर्मेन्द्र आदिवासी पुत्र मनी आदिवासी के खिलाफ अपहरण की धारा 363,366 ता. हि. एवं 7/8 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।