कलेक्टर/सीएमओ बताएं शिवपुरी में जलापूर्ति कैसे करते हो: हाईकोर्ट

शिवपुरी। जलावर्धन पर चल रही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिवपुरी के कलेक्टर एवं सीएमओ से पूछा है कि वो बताएं कि शिवपुरी शहर में इस समय जलापूर्ति कैसे की जा रही है। साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में सीएमओ को हाजिर होने के आदेश भी दिए हैं। यह आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दिया। 

जस्टिस आलोक अराधे व जस्टिस आनंद पाठक की डिवीजन बेंच में बुधवार को शिवपुरी जलावर्धन योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक जैन ने तर्क रखा कि शिवपुरी में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। मड़ीखेड़ा से शिवपुरी तक पानी लाने से संबंधित जलावर्धन योजना का क्रियान्वयन भी नहीं हो पा रहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 21 जून नियत की है।