शिवपुरी। जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य द्वारा पदीय दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वाहन में गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व शासन निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर ग्राम पंचायत अतवेई सचिव एवं ग्राम पंचायत पीरोंठ सचिव पर शासन हित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की कार्यवाही की गई है।
जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत अतवेई जनपद पंचायत पोहरी अरूण राव जाधव द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों अनुपस्थित रहने, खाद्यान्न पात्रता पर्ची से संबंधित कोई भी अभिलेख पंचायत में संधारित नहीं करने तथा ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में स्वेच्छा पूवर्क अनुपस्थित रहने तथा ग्राम पंचायत पीरोंठ जनपद पंचायत बदरवास के सचिव पुरूषोत्तम कुशवाह द्वारा ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में संचालित किए जाने वाले कार्यों के संपादन हेतु जिला एवं जनपद स्तर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने एवं ग्राम सभाओं का प्रचार-प्रसार नहीं किए जाने पर, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3(1)(एक)(दो)(तीन) का पालन न करने एवं नियम 23 के प्रावधान अनुसार म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत शासन हित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।