शिवपुरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नीतू माथुर ने शिवपुरी जिले के समस्त लायसेंस धारियों को निर्देश दिए है कि यदि किसी शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों में लायसेंसी शस्त्र से हर्षफायर किए जाता है।
ऐसी स्थिति में संबंधित लायसेंसधारी का लायसेंस तत्काल निलंबित कर बैधानिक कार्यवाही की जाएगी और शस्त्र लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है कि शिवपुरी जिले के तहत लायसेंसधारियों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र लायसेंस जारी किए गए है और यह देखने में आ रहा है कि शस्त्र लायसेंसी धारियों द्वारा शादी समारोह एवं सामाजिक कार्यक्रमों में अपने लायसेंसी शस्त्रो से हर्षफायर किए जाते है। जिससे बडी दुर्घटना होने की संभावना रहती है।