नलकूप खनन एवं गहरीकरण पर पुन: लगी रोक

शिवपुरी-कलेक्टर राजीव दुबे ने म.प्र. पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शिवपुरी के प्रस्ताव पर शिवपुरी जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन जिले के कृषकों की फसलों की सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए नलकूप खनन एवं गहरीकरण पर लगी रोक 31 जनवरी 2016 तक शिथिल कर दी गई थी। जो अब नलकूप खनन एवं गहरीकरण पर पुन: रोक लगा दी गई है। 

उल्लेखनीय है कि पेयजल अधिनियम 1986 के तहत संपूर्ण शिवपुरी जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किए जाने के कारण कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के किस भी उद्देश्य के लिए नलकूप खनन नहीं करेगा। नलकूप खनन करने वाली एजेंसी एवं जिसकी भूमि में नलकूप खनन किया जा रहा है, दोनों को दोषी मानकर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।