सूखा प्रभावित कृषकों की कन्याओं के विवाह हेतु सामूहिक विवाह का बंधन नहीं रहेगा

0
शिवपुरी-खरीफ 2015-16 के तहत सूखा से प्रभावित ऐसे किसान जिनको राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत राहत राशि प्रदाय की गई है, उन कृषकों के परिवार की कन्या के विवाह किए जाने हेतु मु यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत पात्रता के मापदण्डों को मध्यप्रदेश शासन ने शिथिल किए गए है। जो 31 मार्च 2016 तक किए जाने वाले कन्याओं के विवाह पर लागू होंगे।

योजना के तहत शिथिल किए गए मापदण्डों में कन्या के विवाह हेतु सामूहिक विवाह का बंधन नहीं रहेगा, बल्कि कन्या के विवाह के लिए कुल 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। जिसमें कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु 12 हजार रूपए की राशि, विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु 3 हजार रूपए एवं कन्या के दा पत्य जीवन में खुशहाली के लिए 5 वर्ष तक के लिए 10 हजार रूपए की सावधि खाते में राशि जमा कराई जाएगी। कलेक्टर राजीव दुबे ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि जिले में सूखा से प्रभावित ऐसे किसान जिन्हें राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत प्रकरण स्वीकृत किए गए है। उन किसानों के परिवार में विवाह योग कन्याओं की शादी हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि की जानकारी पटवारियों के माध्यम से दी जाए।
Tags

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!