
पुलिस ने इस मामले में आरोपी पुत्र अर्जुन जाटव के खिलाफ धारा 323, 294 4/2 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कला बाई पत्नि बचनलाल जाटव उम्र 60 वर्ष निवासी मनियर अपने बड़े पुत्र अर्जुन जाटव के यहां रहती हैं। आरोपी अर्जुन प्रतिदिन अपनी माँ पर घर का काम करने के लिए दवाब बनाता था। यहां तक की उसे कई-कई दिनों तक खाना भी नहीं देता था।
पीडि़ता अपने पुत्र के प्रताडऩाओं को झेलती रही, लेकिन कल आरोपी ने उसकी लात घूंसों से इसलिए मारपीट कर दी क्योंकि पीडि़ता ने घर का कोई काम नहीं किया। यहां तक कि आरोपी ने उसे दिन भर खाना नहीं दिया और शाम को उसे घर से भगा दिया।
इसके बाद पीडि़ता सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची जहां उसने पुलिस अधीक्षक को पुत्र द्वारा किये गए व्यवहार के बारे में बताया। जिस पर श्री कुर्रेशी ने तुरंत करने के निर्देश कोतवाली टीआई संजय मिश्रा को दिये और इस मामले में आरोपीगणों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया।