
मुरैना पुलिस ने शून्य पर कायमी कर असल कायमी के लिए मामला कोतवाली पुलिस को स्थानांतरित किया है। पुलिस ने पीडि़ता के पति मुनेश रजक, ससुर च पालाल रजक, सास सुदामा देवी, देवर रामकुमार के खिलाफ धारा 498, 323, 506 34 भादवि सहित दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 (4) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
उक्त आरोपी पीडि़ता से दहेज में कार की मांग कर रहे थे पीडि़ता जब आरोपियों की मांग पूरी नहीं कर सकी तो उसे घर से भाग दिया। इस बीच पीडि़ता के पिता ने आरोपियों से सुलह की कोशिश की लेकिन आरोपी नहीं माने। पीडि़ता प्रीति रजक ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि उसका विवाह मुनेश के साथ शिवपुरी की माधौ पैलेस के पास हुआ था।
विवाह के समय उसके पिता ने उसे दान दहेज देकर उसे खुशी-खुशी विदा किया, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही आरोपियों ने उससे कार की मांग करने लगे। जब उसने अपने पिता को फोन पर बताया कि ससुरालीजन कार की मांग कर रहे हैं और उसकी आये दिन मारपीट भी करते हैं।
तब उसके पिता ने आरोपीगणों से संपर्क साधा और सुलह करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी बिना कार लिए मानने को राजी नहीं हुए और उसको यातनायें देने का क्रम जारी रहा। 15 सित बर को आरोपियों ने उसकी निर्ममता पूर्वक मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। तब से वह अपने पिता के यहां जाकर रहने लगी।
अपनी पुत्री का कांटों भरा जीवन देखकर पिता ने कई बार आरोपियों से उससे अपनाने के लिए कहा लेकिन आरोपी बिना दहेज के उसे अपनाने से इन्कार करते रहे। जिससे व्यथित होकर पीडि़ता ने पुलिस का सहारा लिया और मुरैना कोतवाली में जाकर आरोपियों की शिकायत दर्ज करा दी। जहां पुलिस ने शून्य पर प्रकरण कायम कर मामला कोतवाली शिवपुरी को स्थानांतरित कर दिया।