पोहरी में लागू नही है सूचना का अधिकार 2005

योगेन्द्र जैन/पोहरी। भारत सरकार का आरटीआई का कानून जिले के पोहरी तहसील में लागू नही है। यहां पर आरटीआई की जानकारी आवेदको को नही दी जा रही है। आवेदक कर्ता अपील पर अपील किए जा रहे है फिर भी उन्है जानकारी उपलवब्ध नही की जा रही है। 

पोहरी के एक आवेदक द्वारा 2 सितंबर 2015 को संकुल प्राचार्य पोहरी के कार्यालय में  आवेदन देकर अतिथि शिक्षकों के संबंध में जानकारी चाही गई थी, लेकिन निर्धारित एक माह के बाद भी लोक सूचना अधिकारी राजेश श्रीवास्तव संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी आवेदक को प्रदान नहीं की गई।

 जानकारी न मिलने के बाद आवेदक द्वारा 6 नबंवर 2015 को जिला शिक्षा अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, लेकिन ज तक प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

जबकि आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को स्मरण पत्र भी 4 दिसंबर 2015 भेजा था, लेकिन उसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई जवाब या पत्र आवेदक को प्रदान नहीं किया गया।

इसी तरह पोहरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भिलौड़ी से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 20 जून 2011 को संतोष शर्मा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर पंचायत से संबंधित जानकारी चाही गई थी, लेकिन इसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई।

उसके बाद आवेदक ने   प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें 26 नबंवर 2011 को निर्णय दिया गया था कि  तीन दिनों के अंदर लोकसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत भिलौड़ी वेदक को जानकारी उपलब्ध कराए।

लेकिन पंचायत के सचिव बृजेश शर्मा द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई, जिसके बाद आवेदक द्वारा राज्य सूचना योग को आवेदन प्रस्तुत कर उक्त जानकारी चाही गई, लेकिन आज तक आवेदर्क को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।