ब्लैज फ्लेश कोरियर फिर दोषी, उपभोक्ता को देने होगें सात हजार

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एके वर्मा और सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता  ने मैं ब्लैज लेश कोरियर के विरूद्व पिछले सप्ताह पहले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने उक्त कोरियर को उपभोक्ता की दवा उसके बताये गए स्थान पर न पहुंचाने का दोषी पाया था और उस पर ढाई हजार रूपए जुर्माना किया था,

लेकिन इस बार उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता महादेव होजरी प्रो. गौरव कुमार गुप्ता के टेक्सटाईल्स के सामान को ग्वालियर से शिवपुरी न पहुंचाने का दोषी पाते हुए कोरियर ब्लैज फ्लेश ग्वालियर और शिवपुरी को क्षतिपूर्ति के रूप में 6 हजार रूपए और प्रकरण व्यय के रूप में एक हजार रूपए देने का आदेश पारित किया है।

यह भी आदेश दिया गया है कि यदि संपूर्ण राशि एक माह की अवधि में अदा नहीं की गई तो उपभोक्ता गौरव गुप्ता को आदेश दिनांक से राशि भुगतान होने तक 9 प्रतिशत की दर से कोरियर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा।

आवेदक गौरव गुप्ता ने अपने परिवाद में बताया कि वह महादेव होजरी के नाम से शिवपुरी में दुकान संचालित करता है और उसने अपनी दुकान के लिए एटम टेक्सटाईल्स प्रा. लि. से 3798 रूपए का सामान क्रय किया। उक्त क्रय किये गए सामान को एटम टेक्सटाईल्स द्वारा अपने बिल क्रमांक 199692035 से ब्लेज लेश कोरियर के माध्यम से दिनांक 13 दिस बर 2010 को विधिवत 250 रूपए शुल्क देकर  उसे डिलेवरी हेतु भेजा गया।

लेकिन आज दिनांक तक उक्त बुक किये गए सामान की डिलेवरी उसे प्राप्त नहीं हुई। जब उसने कोरियर पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उसके बुक किये गए सामान को 20 दिस बर 2010 को बस क्रमांक एमपी 07 पी 533 सिकरवार बस सर्विस से शिवपुरी के लिए भेजा गया था, लेकिन उक्त बैग शिवपुरी बस स्टेण्ड से चोरी हो गया।

जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाने में दर्ज करा दी है। अगर वहां से कोई कार्यवाही नहीं होती तो बिल अनुसार सामान का मूल्य उसके द्वारा चुका दिया जाएगा। लेकिन कोरियर ने ऐसा नहीं किया। आवेदक का कथन है कि उपभोक्ता सेवाओं में गंभीर त्रुटि के कारण उसे आर्थिक मानसिक एवं शारीरिक क्षति पहुंची है।

इसलिए उसे सामान की कीमत के अलावा दस हजार रूपए और प्रकरण व्यय दिलाया जाए। इस मामले में उपभोक्ता की ओर से पैरवी अभिभाषक अजय जैन ने की।