हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

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शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश अंजुली पॉलो ने हत्या के एक मामलें में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन के मुताबिक गोवर्धन थाना क्षेंत्र के ग्राम मानिकपुर में जमीन खरीदने के विवाद को लेकर 26 सित बर 2013 को मानिकपुर में रहने वाले मलखान यादव व रामवरण यादव ने बंटी व उसके भाई श्रीकिशन की लाठियों से जमकर मारपीट कर दी थी।

इस घटना में दोनो भाई घायल हुए थे और बाद में उपचार के दौरान बंटी की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से आज सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनो आरोपियों को इस अपराध का दोषी माना और यह फैसला सुनाया।

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