शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी श्रीमती अंजुली पालो के मार्गदर्शन में 25 जुलाई 2015 को मासिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में लोकोपयोगी सेवाओं के प्रकरण, विद्युत, जल प्रदाय सेवा, टेलीफोन सेवा आदि में लंबित प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा छूट दी जा रही है।
25 जुलाई को आयोजित होने वाली मासिक नेशनल लोक अदालत में जिला मु यालय पर एक खण्डपीठ का गठन किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्री डी.पी.एस.गौर तथा सुलहकर्ता के रूप में एडवोकेट श्री अनिल भार्गव व आशीष श्रीवास्तव नियुक्त किए गए है। नियुक्त खण्डपीठ द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
द्वितीय अपर न्यायाधीश श्री गौर ने समस्त पक्षकारो से अपील की कि 25 जुलाई को आयोजित होने वाली मासिक नेशनल लोक अदालत में लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण जैसे टेलीफोन सेवा, विद्युत, जल प्रदाय सेवा आदि प्रकरणों के निराकरण हेतु आवेदन पत्र द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश शिवपुरी में प्रस्तुत कर समस्या का निराकरण गठित खण्डपीठ में करा सकते हैं एवं विद्युत विभाग द्वारा दी गई छूट का लाभ ले सकते हैं, यह छूट केवल इसी लोक अदालत में रहेगी।