शिवपुरी। शिवपुरी नगर की कोर्ट रोड़ पर वाहनों के आवागमन का अत्यधिक दवाब बढ़ जाने के कारण अब उक्त मार्ग को एकांकी मार्ग(वन-वे) घोषित किया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय से सहमत होते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी राजीव दुबे ने आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 155 के प्रावधानो तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोर्ट रोड़ को प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक आगामी 10 मई 2015 तक के लिए एकांकी मार्ग घोषित किया गया है।
जिसके तहत अब वाहन माधवचौक से कोर्ट रोड़ पर प्रवेश करके अस्पताल चौराहे पर आएगे तथा अस्पताल चौराहे से वापसी में वाहन सब्जी मण्डी के पीछे से होकर ठण्डी सड़क से वापस जाएगे। जारी अधिसूचना में पुलिस को भी निर्देश दिए गए है कि उपरोक्त मार्ग पर प्रतिचिन्ह जो मोटरयान अधिनियम तथा मोटरयान नियम 1988 की अनूसुचित में अभिलिखित है को यथास्थान स्थापित कराए और इसका पालन भी कराए।