शिवपुरी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित कराने के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु 150 हितग्राहियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
इच्छुक आवेदक जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, अंकसूची, आधारकार्ड, वोटरकार्ड सहित आवेदन पत्र प्राप्त कर 30 अप्रैल 2015 तक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति नाई की बगिया, हॉस्पीटल चौराहा, शिवपुरी में जमा कर सकते है।
कार्यपालन अधिकारी जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति शिवपुरी ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित कराने हेतु 150 हितग्राहियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए 20 हजार से 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंको के माध्यम से देय होगा तथा वितरित ऋण पर मार्जिन मनी विश्रीय सहायता 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपए देय होगी।
आवेदन करने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होकर जिले का मूल निवासी हो, आवेदक शिक्षित बेरोजगार होकर कम से कम 5वीं कक्षा उश्रीर्ण हो, पूर्व में किसी बैंक या संस्था से ऋण नहीं लिया हो, आवेदक शासकीय सेवा में न हो, आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए।