शिवपुरी। 09 मार्च 2015। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी से संबद्ध 86 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कर्जा न चुकाने पर सहकारी समितियों के बड़े बकायादारों के नाम समिति मुख्यालय, शाखा मुख्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर वेनर लगाकर नाम सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है।
बकाया राशि 15 दिवस में जमा न करने पर बकायादारों की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क एवं जप्ती की कार्यवाही प्रारंभ होगी।
क्रिस योजना के तहत जिले की सहकारी समितियों ने बैंक के बड़े-बड़े बकायादारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे द्वारा सहकारी बैंक की वसूली की गंभीरता को देखते हुए जिले के राजस्व अधिकारियों को क्रिस योजनांतर्गत प्रकरण सौपने के आदेश जारी कर दिए गए है जिसकी समीक्षा शासन स्तर पर समय-समय पर की जाएगी।
बैंक द्वारा सहाकारी समितियों के 3 हजार 812 कालातीत बकायादारों के 2787.25 लाख की सूची तैयार किए गए प्रकरणों में से अभी तक 2 हजार 94 प्रकरण 1805.43 लाख राशि के राजस्व अधिकारियों को सौप दिए गए है।
एक साल से अधिक अवधि के कालातीत सदस्यों के धारा 84 के अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा लगभग 720 प्रकरण तैयार कर लिए गए है जो कि कार्यालय वसूली अधिकारी के माध्यम से न्यायालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां शिवपुरी में दावे लगाए जा रहे है शेष कालातीत सदस्यों पर भी धारा 84 में प्रकरण दावा दायर करने हेतु तैयार किए जा रहे है।

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