शिवपुरी। सत्र न्यायाधीश करैरा एसएस परमार की अदालत में शनिवार को तीन प्रकरणों में अलग.अलग दोषियों को सजा सुनाई गई। जिसमें मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को आजीवन कारावासए लज्जा भंग करने वाले को 3 वर्ष का कारावास तथा नाबालिग से छे?छा? के आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार 25 जून 2014 की रात 9ण्30 बजे आरोपी हरीसिंह नशे की हालत में घर आया और चचेरे भाई हरनाम सिंह को गाली देते हुए ईंट से मारने लगा। हरनाम भागकर कमरे में घुस गया तो आरोपी दरवाजे में पत्थर मारने लगा। तभी आरोपी की मां भागोबाई आंगन में गई तो उसने अपनी मां में ईंट मार दी।
जिससे वो गिर पडी। बाद में हरीसिंह ने अपनी मां के सिर पर पत्थर पटक दियाए जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।
वहीं दूसरे अभियोजन के अनुसार 29 जून 2014 की सुबह 6 बजे फरियादिया ग्राम पपरेडू में घर के बाहर जा रही थीए तभी गांव के रमेश रावत के खेत के पास आरोपी जगदीश लाठी लेकर आया और बुरी नीयत से हाथ पक? लिया। महिला के चिल्लाने पर जब महिला का पति पहुंचा तो आरोपी उसके सिर में लाठी मारकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में आरोपी जगदीश को तीन वर्ष का कारावास एवं 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
तीसरे मामले की घटना 26 अक्टूबर 2014 की दोपहर 1ण्45 बजे नाबालिग ल?की फिल्टर रोड करैरा में अपने घर पर अकेली थी। तभी आरोपी बाबूलाल के नाती ने घर में घुसकर छे?छा? कर दी। न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष का कारावास एवं चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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