जमीन पर कब्जा करने वाले पिता व चार पुत्रों को भेजा जेल

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। एसडीएम डीके जैन ने फरियादी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव पुत्र स्व. राधिका प्रसाद श्रीवास्तव निवासी तुलसीनगर शिवपुरी की रिपोर्ट पर आरोपीगण किशनलाल पुत्र प्रभु रावत और उसके चार पुत्रों घनश्याम, कलुआ, मंगलसिंह और अमरसिंह सहित घंसू पुत्र बारे रावत को सिविल जेल भेजने के लिये वारंट जारी कर दिये हैं। 

आरोपीगणों ने फरियादी सत्यप्रकाश की जमीन पर कब्जा कर रखा था और नायब तहसीलदार ने कब्जे को प्रमाणित पाते हुए कब्जा मुक्त करने का आरोपीगणों को आदेश दिया था। उन पर 2 लाख 27 हजार 10 रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया था, लेकिन आरोपीगणों ने न तो जमीन को कब्जे से मुक्त किया और न ही अर्थदण्ड अदा किया इस पर एसडीएम जैन ने धारा 250 के तहत आरोपीगणों को सिविल जेल भेजने के आदेश जारी कर दिये हैं।

फरियादी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने नायब तहसीलदार के यहां शिकायत की थी कि उसकी सर्वे नंबर 1007, 1074, 1137, 1274, 1215 की कुल रकवा 1.450 हैक्टेयर जमीन ग्राम टोंगरा में है। उक्त जमीन के लगभग 1/2 भाग पर आरोपीगणों ने कब्जा कर रखा है। नायब तहसीलदार ने पटवारी व राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अवैध कब्जे को प्रमाणित पाया और आरोपीगणों को आदेश दिया कि वह जमीन का कब्जा छोड़कर उसे फरियादी के सुपुर्द करें तथा जमीन के बाजार मूल्य की 20 प्रतिशत राशि 2 लाख 27 हजार 10 रुपये फरियादी सत्यप्रकाश को अदा करे, लेकिन नायब तहसीलदार के इस आदेश के बाद भी आरोपीगणों ने जमीन से कब्जा नहीं छोड़ा। इस पर फरियादी ने एसडीएम न्यायालय में शिकायत की और एसडीएम डीके जैन ने आरोपीगणों को सिविल जेल भेजने के आदेश जारी कर दिये।

पूर्व में भी जेल जा चुके हैं जबरन कब्जाधारी
मामले के अनुसार ग्राम खरई में सर्वे नंबर 475 रकवा 1.24 हैक्टेयर जमीन आवेदकगण वासुदेव, कालूराम, रामकिशोर पुत्रगण मांगीलाल शर्मा के स्वामित्व की है उक्त जमीन पर  आरोपी हटीला पुत्र रामू जाटव निवासी खरईवाट ने 12 वर्षों से कब्जा कर रखा है। कब्जा मुक्त कराने के लिये आवेदकगण ने तहसीलदार न्यायालय की शरण ली जहां से आरोपी को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया गया। 

इस आदेश का जब उसने पालन नहीं किया तो एसडीएम जैन ने पहले उसे 15 दिन के लिये सिविल जेल भेजा और जब इसके बाद भी आरोपी हटीला ने कब्जा नहीं छोड़ा तो उसे तीन महीने के लिये जेल भेजने के आदेश जारी कर दिये और जेल वारंट की तामीली होकर उसे जेल भी भेज दिया गया जेल जाने के बाद आरोपी हटीला ने अभिभाषक के माध्यम से एसडीएम न्यायालय में कब्जा छोडऩे की पेशकश की है।


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