हत्या के प्रयास के चार आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास

शिवपुरी- अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने करैरा के ग्राम लालपुर में विगत दिनो हुए हत्या के प्रयास के मामले में चार अभियुक्तो को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों को 2-2 हजार का अर्थदंड भी भुगतना होगा, जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त जेल में रहना होगा। मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक धनीराम यादव ने की।

अभियोजन के मुताबिक ग्राम लालपुर निवासी मोहन सिंह ठाकुर के खेत में गत 9 नबंबर २०१३ को आरोपी चंदन सिंह के कुछ मवेशी घुस गए थे और उन्होने फसल को बर्बाद कर दिया था। जब मोहन सिंह इसकी शिकायत करने चंदन सिंह के पास पहुंचा तो चंदन सिंह का इसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने अपने साथियों नवन सिंह,रवि व राकेश समस्त जातिगण कुशवाह के साथ मिलकर लाठी व लुहांगी से मोहन सिंह व उसके चाचा इंदर सिंह पर हमला बोल दिया।

इस घटना में मोहन व इंदर के सिर में कुल्हाड़ी लगने से गंभीर चौटे आई जिस पर से पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्र्रयास का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश परमार ने चारों आरोपियों को ठोस सबूतो व साक्ष्यों को देखते हुए दोषी करार दिया और चारों को 5-5 साल के कारावास सहित 2-2 हजार रूपए के अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।

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