चैंक बाउंस के आरोपी को 6 माह का कारावास

शिवपुरी। चैंक बाउंस के मामलेें में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रैणी कोशलेन्द्र सिंह भदौरिया ंने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह का कारावास व पीडि़त को 2 लाख 40 हजार रूपए क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए है। परिवादी की तरफ से मामले की पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र यादव ने की।

अभियोजन के मुताबिक गुले सत्तार पुत्र फकीर मोह मद निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी से कोलारस के ग्राम टुडय़ाबद में रहने वाले प्रवेश पुत्र जगभान यादव ने 23 जनवरी 2013 को पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 लाख रूपए उधार लिए थे।  इसके बदले में प्रवेश ने सत्तार को 2 लाख रूपए का चैंक क्रंमाक 572308 25 जनवरी 2013 का पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवपुरी का दिया था। गुले सत्तार ने भुगतान के लिए जब निर्धारित तिथि पर चैंक अपने खाते में लगाया तो वह चैंक पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया।

इसके बाद गुले सत्तार ने अपने अभिभाषक गजेन्द्र यादव के माध्यम से प्रवेश को राशि के संबंध में 15 दिवस का नोटिस भिजवाया लेकिन इसके बाद भी कोई संतोषजनक जबाब न मिलने पर पीडि़त ने न्यायालय में मामलें की गुहार लगाई। इस पर से सुनवाई करते हुए प्रथम श्रैणी मजिस्ट्रेट कोशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने सबूतों को देखते हुए प्रवेश को चैंक बाउंस का दोषी पाया और सोमवार को इस मामले में फैसला देते हुए प्रवेश को 6 माह का कारावास तथा गुले सत्तार को 2 लाख 40 हजार रूपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए। क्षतिपूर्ति राशि अदा न करने पर प्रवेश को 2 माह का अतिरिक्त कारावास ाुगतना पड़ेगा।