छात्रा की करंट सें मौत: मानवाधिकार आयोग ने दिया 2 लाख मुआवजे का आदेश

शिवपुरी। 19 जुलाई को पुरानी शिवपुरी स्थित संचालित शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय में स्कुल स्टाफ की लापरवाही के कारण स्कूल अध्यनरत एक 11 वर्षीय छात्रा को कंरट लगने से मौत हो गई थी। इस मामले की जांच करते हुए मानव अधिकार आयोग ने मृतक छात्रा का परिजनो को 2 लाख रूपये के देने के आदेश दिए है।

विदित हो कि पुरानी शिवपुरी में संचालित शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय में अध्यनरत छात्रा सानिया उम्र 11 वर्ष पुत्री जमील खॉ की मौत विद्यालय में चोरी की बिजली के तारों में उलझकर करंट लगने से मौत हो गई थी।

बताया गया था कि घटना वाले 19 जुलाई के दिन दोपहर 1:30 बजे स्कूल में लंच होते ही स्कूल के प्रिंसिपल परमानंद जोशी अपने किसी काम से कही गए हुए थे और स्कूल में पांच और शिक्षक लंच के समय स्कूल के एक कमरे में लंच कर रहे थे।

इसी समय मासूम सानिया किसी काम से प्रिंसिपल रूम में चली गई और और वहां बिजली के करंट के तारों में उलझ गई, चूंकि लंच का समय था और आवाज किसी ने सुनी नही इस कारण बिजली के तारो में ना जाने कितनी देर उलझकर तडपती रही और तड़पते-तडपते उसने दम तौड दिया।

बिजली के तारों मे उलझी सानिया को सबसे पहले उसके भाई ने देखा और स्कूल के शिक्षक को उसने बताया। तत्काल उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया और उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया।

इस मामले को सभी सामाचार पत्रो ने प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया गया था और इस मामले में दैहात थाना पुलिस ने जांच कर स्कुल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और शिक्षा विभाग ने भी प्रिंसिपल को सस्पैंड कर दिया था।

शिवपुरी सामाचार डाट कॉम ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। इस मामले को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया था उसने जांच कर मामले में मृत छात्रा के परिजनो को तत्काल 2 लाख रूपए देने का आदेश राज्य शिक्षा मंडल को दिया है अगले माह भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त की मौजूदगी में सानिया के परिजनों को यह मुआवजा रााशि सौपी जाएगी।

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