हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

शिवपुरी। देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ागांव में गत वर्ष 20 फरवरी 2013 को एक युवक की हत्या के मामले में तमाम गवाह सबूतों के आधार पर आज विद्वान जिलासत्र न्यायाधीश अंजुली पालो ने आरोपी अशोक आदिवासी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन के अनुसार 19 फरवरी 2013 को कौंसा बाई निवासी बड़ा गांव सहराना शाम को लगभग सात बजे अपने घर पर ही थी। तभी सहराना निवासी अशोक पुत्र बच्चू आदिवासी उसके घर आया तथा उसके पुत्र शिशुपाल से बोला कि चलो तुम्हारे पैसों का हिसाब किये देता हूं। अशोक अपने साथ यह कहकर शिशुपाल को अपने साथ ले गया। इसके उपरांत में रात्रि में खाना खाकर सो गई। उसी रात आधीरात के समय फैरन तथा गजन लाल आदिवासी आये उन्होंने बताया कि तुम्हारे लड़के की सिर में कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी हैं। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 53/13 धारा 302 के तहत अशोक आदिवासी के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया। उक्त प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया जिसके उपरांत आज विद्वान जिला सत्र न्यायाधीश अंजुली पालो ने गवाह सबूतों के आधार पर अशोक आदिवासी उक्त सजा से दण्डित किया है। उक्त मामले की पैरवी मदन बिहारी श्रीवास्तव एडवोकेट ने की।