पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों के विरूद्ध जारी हुए जेल वारंट

शिवपुरी। एसडीएम डीके जैन ने दूसरों की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले चार आरोपियों को सिविल जेल भेजने के आदेश दिए हैं और उनकी तामीली के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
जिन व्यक्तियों के विरूद्ध जेल वारंट जारी किए गए हैं उनमें दो पिता-पुत्र शंकर पुत्र टुण्डा यादव तथा बलराम पुत्र शंकर यादव निवासी शिवपुरी शामिल हैं। जबकि गोपालपुर थाना क्षेत्र में अतिक्रामक खेई पुत्र गोलू आदिवासी और रमेश आदिवासी के विरूद्ध भूराजस्व संहिता की धारा 250 के तहत सिविल जेल भेजने के वारंट जारी किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शंकर यादव और बलराम यादव पर आरोप है कि उन्होंने रसिक बिहारी पुत्र विष्णुचरण की सर्वे क्रमांक 360, 550 रकवा 1.350 हेक्टेयर पर कब्जा कर लिया है। आरोपियों का कब्जा साबित होने के बाद उन्हें अतिक्रमण हटाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने तहसीलदार के निर्देश का पालन नहीं किया। अपील में भी आरोपियों पर कब्जा सिद्ध हुआ। 

इस पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी डीके जैन ने कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देशित कर आरोपीगण शंकर और बलराम के विरूद्ध सिविल जेल वारंट जारी कर उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। वहीं गोपालपुर थाना क्षेत्र में गणेश बेबा, रामो आदिवासी और खेई पुत्र गोलू आदिवासी एवं रमेश आदिवासी ने कोसा पत्नी लसुआ लुहार की सर्वे क्रमांक 960 रकवा 0.80 हेक्टेयर पर कब्जा कर लिया। 

तहसीलदार ने माना कि आरोपीगण ने कोसा लुहार की जमीन पर कब्जा किया है। इस पर तहसीलदार ने निर्देशित किया कि उक्त जमीन के बाजार मूल्य 3 लाख 22 हजार रूपये के 20 प्रतिशत के मान से 64 हजार 400 रूपये का मुआवजा फरियादी पक्ष को दिया जाए। लेकिन आरोपियों ने न तो मुआवजा दिया और न ही जमीन को कब्जे से मुक्त किया। इस पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने खेई और रमेश आदिवासी के विरूद्ध सिविल जेल वारंट जारी किए।