शिवपुरी में धारा 144 लागू, सभी तहत के उत्खनन कार्य प्रतिबंधित

शिवपुरी। जिले में पत्थर के अवैध उत्खन्न को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर राजीव दुबे द्वारा आगामी एक माह के लिए पत्थर, फर्सी की सभी वैध-अवैध खदानों से उत्खन्न कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।

श्री दुबे ने कहा कि समाचार पत्रों/आम जनता से प्राप्त शिकायतों से ज्ञात हुआ है कि अवैध उत्खन्न के कारण शिवपुरी जिले में लोक प्रशांति विक्षुब्द न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) के अधीन शिवपुरी जिले के समस्त फर्सी पत्थर के लीज धारियों को आदेशित किया है कि जिले की सभी फर्सी पत्थर खदानों का जब तक सीमांकन नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी लीज धारी उत्खनन कार्य नहीं करेंगे और न ही लीज क्षेत्र के आस-पास लीज की आड़ में अवैध उत्खनन करने देंगे।

शिवपुरी जिले में स्थित खदानों के सीमांकन कार्य हेतु जिले के सभी तहसीलदारों को आदेशित किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में स्थित खदानों का सीमांकन कार्य करने हेतु एक दल बनाकर सीमांकन कार्य 29 सित बर तक सीमांकन रिपोर्ट अनिवार्यत: प्रस्तुत करे। यदि कोई भी लीज धारी एवं अन्य व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।