दहेज लोभियों को 7 साल की कैद

शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को दिए एक महत्वपुर्ण फैसले में दुष्प्रेरण सहित दहेज प्रताडऩा के आरोपी पति को सात साल के सश्रम कारावास एंव अर्थदंड़ से दंडि़त किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की।

अभियोजन के अनुसार गत 11 मई 2013 की शाम टपरिया मोहल्ला कालामढ़ थाना बैराढ़ निवासी सुमन पत्नि राजेश ढीमर की सदिंग्ध हालातों में जलने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति राजेश पुत्र पप्पू ढीमर व उसकी सास पिस्ताबाई के खिलाफ धारा 302,304ए,34 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया।

न्यायाधीश ने मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत यह माना कि सुमन की मौत राजेश द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताडि़त किए जाने के कारण आत्महत्या के कारण हुई है। इस आधार न्यायाधीश ने राजेश को दहेज प्रताडऩा व सुमन को आत्महत्या के लिए दुष्प्ररित करने को आरोपी माना और राजेश को धारा 306 मे सात साल के सश्रम कारावास,300 रूपये के अर्थदंड, धारा 498ए मेें एकवर्ष के सश्रम कारावास,200 रूपए के अर्थदंड के दंडि़त किया है। पिस्ताबाई को साक्ष्यो के अभाव में बरी कर दिया गया है।