शासकीय धन आहरित करने वाला सचिव निलंबित

shailendra gupta
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शिवपुरी। जिले की जनपद पंचायत पिछोर की ग्राम पंचायत भंवरहार के सरपंच और सचिव द्वारा शौचालय निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई 3 लाख 20 हजार रूपयें की राशि आहरित कर गोलमाल करने पर जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी मधुकर अग्नेय द्वारा सचिव श्रीकृष्ण झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा सरपंच के विरूद्ध राशि बसूली की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अग्नेय ने बताया कि ग्राम पंचायत भंवरहार में 3200 रूपयें प्रति शौचालय के मान से ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत द्वारा 3.20 लाख रूपयें शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु प्रदाय किये गये थे। सरपंच श्रीमती इमरती देवी एवं सचिव श्रीकृष्ण झा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक पिछोर के खाते से चार बार 80-80 हजार रूपयें की राशि आहरित की गई है। इस प्रकार सरपंच/सचिव द्वारा 100 शौचालयो के निर्माण हेतु प्रदाय की गई संपूर्ण राशि बैंक से आहरित की गई। जबकि जांच में कही भी शौचालय का निर्माण होना नहीं पाया गया। 

पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण संबंधी फर्जी प्रगति प्रतिवेदन जनपद पंचायत पिछोर में प्रस्तुत कर राशि की किश्ते प्राप्त की गई। सरपंच एवं सचिव को शासकीय धनराशि का बिना निर्माण कार्य किये अग्रिम आहरण किये जाने से राशि प्रवक्षण किये जाने का प्रथम दृष्टिया दोषी पाया गया है। सरपंच एवं सचिव द्वारा अग्रिम आहरण किया जाना तथा आहरित की गई राशि से दो वर्ष के लगभग समय व्यतीत हो जाने के बाद भी मौके पर एक भी शौचालय का निर्माण होना नहीं पाया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने का घोतक होकर म.प्र. पंचायत लेखा नियम 1999 का उल्लंघन किया जाना तथा मध्यप्रदेश प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में सरपंच और सचिव की जबावदेही निर्धारित की गई है। जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 66(4) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत निधि से समस्त रकमें सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत के बैंक खातों से निकाली जाती है अर्थात आहरित राशि के उपयोग एवं व्यय के लिए सरपंच एवं सचिव दोनों पूर्ण रूप से जाबावदेह है।

पंचायत सचिव को किया निलंबित

इस प्रकार 29 मार्च 2011 के द्वारा म.प्र. पंचायत सेवा के तहत बनाये गये नियमों के तहत सेवा नियम 1998 के नियम 3(1) एक, दो, तीन का पालन न करने एवं नियम 23 के प्रावधान अनुसार म.प्र. पंचायत सेवा नियम 1999 के तहत श्री श्रीकृष्ण झा सचिव ग्राम पंचायत भंवरहार को गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने का दोषी मानते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री झा सचिव का निलंबन अवधि में मु यालय जनपद पंचायत पिछोर नियत किया जाता है सचिव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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