लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सीएमओ पर जुर्माना

shailendra gupta
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शिवपुरी। कलेक्टर आर.के.जैन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा पर वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत न करने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बदरवास पर 500 रूपयें का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

कलेक्टर आर.के.जैन ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र बदरवास निवासी श्रीमती भागवती देवी पत्नी तुलाराम तथा तुलाराम पुत्र स्व.विधेराम जाटव द्वारा लोक सेवा गारंटी केन्द्र के माध्यम से इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस आवेदन पत्र का निराकरण की निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है। जबकि नगर पालिका द्वारा 12 दिवस विल ब से आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है। जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने पर कलेक्टर श्री जैन द्वारा अधिनियम की धारा 7(1)क के प्रावधान के तहत मु य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बदरवास पर 500 रूपयें का अर्थदण्ड लगाया गया है। 
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