पूर्व पार्षद को एक वर्ष की जेल

shailendra gupta
0
शिवपुरी। माननीय न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने चैक बाउंस मामले में एक पूर्व पार्षद को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा से दण्डित किया है साथ ही परिवादी को 2 लाख 18 हजार रूपए के भुगतान करने के आदेश दिए है।

अभियोजन के अनुसार पूर्व पार्षद शंकर खटीक को बस संचालन में परेशानी के चलते पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उसने फरियादी राजू खान से 2 लाख रूपए लिखित अनुबंध के तहत बस में पार्टनर बनाने के नाम पर लिए। कुछ समय बाद शंकर खटीक ने राजू का 25 मार्च 2013 की दिनांक का 1 लाख का चैक और 30 मार्च 2013 दिनांक का 1 लाख का चैक देकर शंकर ने मौखिक रूप से पार्टनरशिप समाप्त कर दी। 

इसके बाद राजू ने तय तिथि पर ये दोनों चैक भुगतान हेतु बैंक में लगाए, जहां शंकर के खाते में धनराशि अभाव के चलते दोनों चैक बाउंस हो गए। इसके बाद राजू खान ने एडवोकेट शैलेन्द्र समाधिया के माध्यम से शंकर खटीक को पैसों के भुगतान हेतु नोटिस भिजवाया, जिस का कोई जबाब नहीं आया। इस पर प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कौशल के यहां परिवाद दायर किया गया। सुनवाई में धारा 138 नेगोसिएवल इंस्ट्यूमेंट एक्ट के तहत मामले की सुनवाई के दौरान दोषी पाया और शंकर खटीक को 1 साल की सजा सुनाते हुए 2 लाख 18 हजार रूपए का भुगतान परिवादी को करने का आदेश सुनाया है।

Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!