पूर्व पार्षद को एक वर्ष की जेल

शिवपुरी। माननीय न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने चैक बाउंस मामले में एक पूर्व पार्षद को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा से दण्डित किया है साथ ही परिवादी को 2 लाख 18 हजार रूपए के भुगतान करने के आदेश दिए है।

अभियोजन के अनुसार पूर्व पार्षद शंकर खटीक को बस संचालन में परेशानी के चलते पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उसने फरियादी राजू खान से 2 लाख रूपए लिखित अनुबंध के तहत बस में पार्टनर बनाने के नाम पर लिए। कुछ समय बाद शंकर खटीक ने राजू का 25 मार्च 2013 की दिनांक का 1 लाख का चैक और 30 मार्च 2013 दिनांक का 1 लाख का चैक देकर शंकर ने मौखिक रूप से पार्टनरशिप समाप्त कर दी। 

इसके बाद राजू ने तय तिथि पर ये दोनों चैक भुगतान हेतु बैंक में लगाए, जहां शंकर के खाते में धनराशि अभाव के चलते दोनों चैक बाउंस हो गए। इसके बाद राजू खान ने एडवोकेट शैलेन्द्र समाधिया के माध्यम से शंकर खटीक को पैसों के भुगतान हेतु नोटिस भिजवाया, जिस का कोई जबाब नहीं आया। इस पर प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कौशल के यहां परिवाद दायर किया गया। सुनवाई में धारा 138 नेगोसिएवल इंस्ट्यूमेंट एक्ट के तहत मामले की सुनवाई के दौरान दोषी पाया और शंकर खटीक को 1 साल की सजा सुनाते हुए 2 लाख 18 हजार रूपए का भुगतान परिवादी को करने का आदेश सुनाया है।