बदरवास सीएमओ को कारण बताओ नोटिस

shailendra gupta
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शिवपुरी/ मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत पेंशन प्रकरणों का शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण न करने पर कलेक्टर आर.के.जैन ने बदरवास नगर पंचायत के मु य नगर पालिका अधिकारी संतोष शर्मा को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
नोटिस का जवाब देने के लिए सीएमओ श्री शर्मा को 10 फरवरी 2014 नियत दिनांक निर्धारित की गई है। उक्त समयावधि में यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो संबंधित सीएमओ के खिलाफ  एक पक्षीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। 

प्रबंधक लोक सेवा गारंटी केन्द्र शिवपुरी ने बताया कि नगर पंचायत बदरवास में एक महिला हितग्राही से संबंधित दो आवेदन पत्र म.प्र. लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना के तहत प्रस्तुत किए थे। इन दोनों आवेदनों को नपं सीएमओ श्री शर्मा द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का किसी प्रकार से निराकरण नही हो सका। 

सीएमओ बदरवास का यह कृत्य अधिनियम की धारा 05(1) की श्रेणी में अंतर्गत आता है। प्रबंधक लोक सेवा गारंटी केन्द्र की अनुशंसा पर इस मामले को कलेक्टर आर.के.जैन ने गंभीरता से लेते हुए नपं सीएमओ श्री शर्मा को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न आपके विरूद्ध लोक सेवा अधिनियम 2010 की धारा 07(1)(क) के तहत शास्ति अधिरोपित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई संधारित की जाए।


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