13 हत्यारों को आजीवन कारावास

shailendra gupta
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पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश वीएस पाटीदार ने शनिवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 16 में से 13 आरोपियो को आजीवन कारावास एंव अर्थदंड़ से दडि़त किया है, एक आरोपी की प्रकरण की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि दो नाबालिग आरोपियो का प्रकरण किशोर न्यायालय मेें स्थानांतारित कर दिया है।

अभियोजन के अनुसार 25 जूलाई 2009 को पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में फरियादी मुलायम सिंह पाल अपने अपने मूगफली के खेत में अपने सथियो जगदीश, विक्रम सिंह, विजयराम व जहार सिंह के साथ काम कर रहा था। तभी वहॉ आरोपी जुल्ला पुत्र हरचरण खंगार उम्र 68 वर्ष, रतिराम 39 वर्ष, किशनलाल उम्र 36 वर्ष, कल्ला 33 वर्ष, बालकिशन, अजब सिंह उम्र 28 वर्ष, करन उम्र 26 वर्ष, होरिल उम्र 23 वर्ष पुत्रगण जुल्ला खंगार, विरगा पुत्र हरचरण खंगार उम्र 53 वर्ष, मानसिंह 25 वर्ष, प्राणसिंह उम्र 29 वर्ष अरविंद उम्र 29 वर्ष, पुत्रगण विरगा ख्रंगार, मनोज पुत्र प्यारे लाल खंगार उम्र 28 वर्ष, प्यारे लाल पुत्र खेत सिंह खंगार उम्र 58 वर्ष एंव नाबालिग आरोपी धीरज व पवन ने उक राय होकर आए और जहार सिंह पुत्र पहलवान सिंह की पीटाई शुरू कर दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विचारण हैतु न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय में माननीय न्यायाधीश ने प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एंव साक्ष्यों पर विचारण उपरांत सभी आरोपियो को धारा 148 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एंव सौ रूपये का अर्थदंड़, धारा 302-149 में आजीवन कारावास एंव पॉच सौ रूपये का अर्थदंड एंव धारा 307-149 में सात वर्ष का सश्रम करावास एंव तीन सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडि़त किया है।

अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी जुल्ला ंागार पुत्र हरचरण खंगार की मौत हो गई है तथा नाबालिग आरोपी धीरज व पवन की किशोर न्यायालय भेजा है। 

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