उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के लिए काम करने वालों को पुरस्कार

शिवपुरी-उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठनों और व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा पुरस्कार दिया जावेगा। राज्य एवं संभाग स्तर पर मिलने वाले यह पुरस्कार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को प्रदान किये जावेगें।
इन पुरस्कारों के लिए ऐसे संगठन एवं व्यक्तियों का चयन कलेण्डर वर्ष 1 जनवरी 2012 से 31 दिस बर 2012 तक की अवधि में हासिल उपलब्धियों के आधार पर किया जावेगा। इस पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र 15 फरवरी 2014 तक कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा कराये जा सकते है। 

जिला आपूर्ति अधिकारी शिवपुरी ने बताया कि इस वर्ष भी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को चुना जावेगा जो कि उपभोक्ताओं के हित संरक्षण में सक्रिय रूप से जुड़ गए हैं। इसमें ग्रामीण, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी। राज्य स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम 30 हजार रूपयें, द्वितीय 20 हजार रूपयें तथा तृतीय 10 हजार रूपयें और मय प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जावेगें। इसी प्रकार संभाग स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम आने वाले संगठन अथवा व्यक्ति को 6 हजार रूपयें, द्वितीय को चार हजार और तृतीय को दो हजार रूपयें मय प्रशिस्त पत्र के प्रदान किए जावेगें।

पंजीकृत संगठन होना है आवश्यक

उल्लेखनीय है कि आवेदन करने वाले उपभोक्ता संगठनों को समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 या ऐसे किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। पुरस्कार हेतु चयन में इस बात का विशेष याल रखा जावेगा कि व्यक्ति या संगठन उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में पिछले तीन सालों से सक्रिय रूप से जुड़े हो साथ ही ऐसे संगठन गैर राजनैतिक और गैर मालिकाना हक के प्रबंध के अंतर्गत संचालित होना चाहिए। राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदक, व्यक्ति एवं संस्थाऐं अपने आवेदन 15 फरवरी 2014 तक अपने जिले की कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करें अथवा इच्छुक संस्थाऐं, व्यक्ति आवेदन की अग्रिम तिथि सीधे खाद्य संचालनालय को प्रस्तुत कर सकते है। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए कलेक्टर अपनी अनुशंसा सहित आयुक्त खाद्य को आवेदन अग्रेसित करेगें साथ ही संभागीय पुरस्कार हेतु कलेक्टर अनुशंसा सहित संभागीय आयुक्त को भेजेगें।