मतदान केन्द्र के अभिकर्ता प्रशिक्षण से नदारद रहे भाजपाई

शिवपुरी- यूं तो आगामी विधानसभा चुनावों में पुन: सत्ता का सपना देख रही भाजपा के छोटे से छोटा कार्यकर्ता निश्चिंत है ऐसा प्रतीत होता है यही कारण है कि जिला प्रशासन द्वारा गत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में मतदान केन्द्र अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भाजपा और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता को बुलाया गया लेकिन इस मतदान अभिकर्ता प्रशिक्षण में भाजपाई तो नदारद रहे
जबकि कांग्रेस के जरूर लगभग 150 कांग्रेसियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। इस मामले को लेकर संभव है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी सबक लेंगें क्योंकि जो हसीन सपने देखकर भाजपाई इस तरह के प्रमुख प्रशिक्षण से नदारद रहे तो संभव है कि आने वाले चुनावों में कहीं इसका खामियाजा उन्हें ना भुगतना पड़े। यह मामला आज सबदूर चर्चा का विषय बना हुआ है।

मतदान केन्द्र अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण में भाजपाईयों ने रूचि नहीं दिखाई। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक दल के मतदान केन्द्र अभिकर्ताओं को भाग लेना था ताकि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो सके। खास बात यह है कि इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में भाजपा की भागीदारी शून्य रही। भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता ने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया जबकि कांग्रेस के मतदान केन्द्र अभिकर्ताओं ने प्रशिक्षण में पूरी रूचि ली। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 150 से अधिक पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। 
बीएलए प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी दिनेश जैन ने अपने संबोधन में कहा कि राजनैतिक दलों के मतदान केन्द्र अभिकर्ता निर्वाचन आयोग द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर के साथ समन्वय स्थापित कर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वायें। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशानुसार ही अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी पी.के.श्रीवास्तव सहित सभी राजनैतिक दलों के मतदान केन्द्र अभिकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

एडीएम श्री जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा निर्विवाद बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया, कि राजनैतिक दलों के ऐसे अभिकर्ता जो मतदान के दौरान प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में मतदान केन्द्र में उपस्थित रहते है। उन्हें आदर्श आचरण संहिता सहित निर्वाचन प्रक्रिया और आयोग के सामान्य निर्देशों के विषय में जानकारी प्रदान की जावें। इसी क्रम में आज राजनैतिक दलों के अभिकर्ताओं को बुलाया गया। श्री जैन ने कहा कि चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो जावेगी। इससे पूर्व अगर राजनैतिक दलों के अभिकर्ता आवश्यक समझें तो उनके क्षेत्र के ऐसे युवा जिनका नाम किन्ही कारणों से मतदाता सूची में सम्मिलित होने से छूट गया है। 

उनका नाम बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में सम्मिलित करावें। श्री जैन ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ अपने क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को उनके घर-घर जाकर मतदान पर्चीं प्रदान करेगें। दलों के अभिकर्ता भी अपने स्तर पर मतदाताओं की सूची व पर्चीं तैयार कर वितरित कर सकते है। राजनैतिक दलों को 24 जुलाई 2013 की स्थिति में मतदाता सूची प्रदान की जा चुकी है। इस प्रशिक्षण में आयोग के महत्वपूर्ण निर्देश व निर्णयों के विषय में श्री जैन ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी को 16 लाख रूपयें व्यय करने की पात्रता होगी। 

सभी व्यय एक बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकेगा। प्रत्याशी या उसका समर्थक एक बार में 50 हजार रूपयें नगद या उतनी राशि तक की प्रचार सामग्री ले जा सकेगा। इससे अधिक पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण व पेड न्यूज की मोनीटरिंग हेतु आयोग द्वारा समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री जैन ने आयेाग के अन्य सामान्य निर्देशों के संबंध में अभिकर्ताओं को समझाईश दी।

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